ड्रिंक एंड ड्राइव : शराब पीकर वाहन चलाने वाले मुकेश को 10000 का अर्थ दंड
⚫ फव्वारा चौक पर पड़ा था कार चालक को
हरमुद्दा
रतलाम, 16 दिसंबर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी वैशाली चौहान ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले आरोपी मुकेश पिता बाबूलाल उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम लसुडिया गोयल जिला उज्जैन को धारा 185 मोटरयान अधिनियम के तहत 10000 के अर्थ दंड की सजा सुनाई।
पैरवीकर्ता कुमुदसिंह सेंगर, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने बताया कि 21 जून 2025 को रात्रि समय 8 बजकर 23 मिनट पर फव्वारा चौक रतलाम पर सूबेदार अनोखीलाल वाहन चेकिंग कर रहे थे, तभी वाहन क्रमांक एमपी 13 जेडडी 2699 कार को लहराते हुए देखा। कार को रोककर वाहन चालक का नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम मुकेश पिता बाबूलाल, आयु 30 वर्ष, निवासी आगर मालवा वर्तमान पता विनोबा नगर रतलाम का होना बताया। वाहन चालक मुकेश के मुह से शराब की गंध आने पर ब्रीथ एनालाइजर से एल्कोहल का कंटेंट चेक करते 180 एमजी/100 एमएल एल्कोहल की रिंडिंग पाई गई थी।। अभियुक्त मुकेश का कृत्य मोटरयान अधिनियम की धारा 185 के तहत दंडनीय होने से अभियुक्त के विरुद्ध यातायात थाना रतलाम पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिस पर न्यायाधीश ने अर्थदंड की सजा सुनाई
Hemant Bhatt