लव जिहाद : आरोपी रोशनी खान का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त 

लव जिहाद : आरोपी रोशनी खान का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त 

⚫ गर्भपात का गंभीर आरोप

हरमुद्दा
रतलाम 16 सितंबर। हिंदू नाम रखकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी रोशनी खान पति आजाद खान निवासी सवाई माधोपुर का अग्रिम जमानत आवेदन  तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश ने मंगलवार को निरस्त कर दिया।

अपर लोक अभियोजक सतीश त्रिपाठी ने बताया कि फरियादी पीड़िता ने औद्योगिक क्षेत्र पुलिस थाने पर रिपोर्ट लिखी थी कि वह अक्टूबर 2024 में अपनी नानी के घर विनोबा नगर रतलाम में आई थी l वहां किराने का सामान लेने दुकान पर गई थी वहां पर एक लड़के ने अपना नाम विक्की सिंह बताते हुए उससे दोस्ती कर ली थी और मोबाइल नंबर ले लिया था। विक्की सिंह ने उसे शिवनगर स्थित गोदाम पर बुलाया था और बातचीत करते-करते उसके साथ दुष्कर्म किया था, जिससे वह गर्भवती हो गई थी।

तो पीड़िता को दे दी गर्भपात की गोलियां

इसके बाद वह आरोपी के घर शिवनगर गई तो आरोपी विक्की सिंह की बहन रोशनी खान ने बताया कि वह मुस्लिम समाज के हैं और विक्की सिंह का नाम वसीम खान है। किसी को बताना मत, फिर रोशनी ने बाजार से गर्भपात की दवाई लाकर पीड़िता को दी थी।

तो नहीं मिल सकता जमानत का लाभ

अपर  लोक अभियोजक सतीश त्रिपाठी ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आवेदक अभियुक्त की बहन है और पीड़िता फरियादी द्वारा गर्भपात करने की नामजद रिपोर्ट की गई है और गर्भपात करने संबंधी गंभीर प्रकृति का आरोप है। इसलिए अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता है। तर्कों से सहमत होकर न्यायालय ने रोशनी खान का अग्रिम जमानत आवेदन व्यस्त कर दिया।