फैसला : गम्भीर चोट पहुंचाने वाले अंकेश को 5 वर्ष का कठोर कारावास
⚫ पुरानी रंजिश के चलते किया था हमला
⚫ घायल व्यक्ति को माना सर्वोत्तम साक्ष्य
हरमुद्दा
गुना, 1 दिसंबर। पुरानी रंजिश को लेकर लाठी से गम्भीर मारपीट करने वाले आरोपी अंकेश उर्फ अंकित बारेला पिता भावसिंह बारेला निवासी ग्राम मोहनपुर खुर्द, थाना म्याना को सत्र न्यायाधीश गुना अमिताभ मिश्र ने 5 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया। प्रकरण में राज्य की ओर से पैरवी लोक अभियोजक अलंकार वशिष्ठ ने की।
लोक अभियोजक अलंकार वशिष्ठ ने हरमुद्दा को बताया कि फरियादी लालजीराम ने 7 जून 24 को जिला चिकित्सालय गुना के ट्रॉमा वार्ड में घायल अवस्था में इस आशय की रिपोर्ट लिखाई कि कल रात को लगभग 8 बजे वह अपने जामुन्या डेरा वाले खेत से पैदल मोहनपुर जा रहा था, जैसे ही वह अंकेश बारेला के घर के आगे बड़ के पेड़ के पास पहुंचा, तभी पुरानी रंजिश पर से अंकेश ने पीछे से आकर गालियां देते हुए उसे सिर में लट्ठ मारा और जब उसने रोकना चाहा तो आरोपी ने उसे आँख के ऊपर एक लट्ठ और मारा जिससे वह चक्कर खाकर वहीं गिर गया। फरियादी रात भर वहीं पड़ा रहा था, सुबह उसके घर वालों को पता चलने पर वे उसे डायल 100 गाड़ी से उपचार के लिए जिला चिकित्सालय लेकर आए।
घायल व्यक्ति को माना सर्वोत्तम साक्ष्य
फरियादी की इस रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपी से लट्ठ जप्त कर लिया। साक्षियों के कथन लेकर विवेचना उपरान्त न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। गम्भीर मारपीट का प्रकरण होने से प्रकरण सत्र न्यायालय में पहुंचा। प्रकरण में कोई भी स्वतन्त्र साक्षी नहीं था। प्रकरण में आए सम्पूर्ण साक्ष्य के विश्लेषण और अभियोजन पक्ष एवं बचाव पक्ष के समस्त तर्कों को सुनने के पश्चात् न्यायालय ने घायल व्यक्ति को सर्वोत्तम साक्षी मानते हुए आरोपी को फरियादी के साथ गम्भीर मारपीट उसकी का दोषी पाते हुए भा.द.वि. की धारा 326 में 5 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया।
Hemant Bhatt